परिवहन विभाग की ओर से लागू हुए नए नियम के तहत, अब कार मालिक ऑनलाइन माध्यम से हाई सिक्योरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेट्स (High Security Registration Plates) का रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रेजिस्ट्रेशन करने के लिए कार मालिकों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करना होग। वेबसाइट मे उनसे पूछे गए डीटेल्स को उन्हे भर करके जमा करना होगा।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग (Transport Department) की तरफ से High Security Registration Plates (HSRP) के अप्लिकेशन करने हेतु ऑनलाइन माध्यम से रेजिस्ट्रेशन की सुविधा को शुरू कर दिया है। एेसा करने से भारत की राजधानी दिल्ली के लोगो कोे लिए इसे हासिल करना सरल हो जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी हुए नए नियम के तहत, कार के मालिक अब ऑनलाइन ही हाई सिक्योरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेट्स (High Security Registration Plates) का रजिस्ट्रेशन सरलता से कर सकते हैं । कार मालिकों को बस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा । वहाँ उन्हें डीटेल्स को भर के जमा करना होगा। ऐसा करने के बाद इंटरनेट की सहायता से घर बैठे ही ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
High Security Registration Plates कैसी होती है ?
HSRP एक प्रकार का क्रोमियम पर बेस्ड होलोग्राम होता है। ये होलोग्राम एक एेसा स्टीकर होता है जिस के उपर वाहन का इंजन तथा चेसिस नंबर छपा होते है। इस नंबर को स्टीकर और पेंट से प्रेशर मशीन की सहायता से लिखा जाता है। प्लेट के उपर एक किस्म का पिन होता है जो आपके वाहन से जुड़ेगा। यह पिन जब एक बार आपकी गाड़ी से लग के प्लेट को पकड़ लेगा तब यह दोनों ओर से लॉक हो जाएगा। उसके बाद यह किसी से खुलेगा सकेगा।
ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया
हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (High Security Registration Plates) हेतु अप्लाई करने के लिए आवेदन करने वाले को “bookmyhsrp.com/index.aspx” को ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको दिए गए विकल्प प्राइवेट वाहन या कमर्शियल वाहन दिखाई देगा ।
प्राइवेट व्हीकल वाले टैब को क्लिक करने के बाद पेट्रोल या डीजल या इलेक्ट्रिक या CNG या फिर CNG+पेट्रोल के विकल्प मे से एक को चयनित करना होगा।
किसी भी एक टैब को क्लिक करने के बाद वाहनों की कैटगरी खुल कर सामने आएगी। उसके बाद आपको बाइक/ कार/स्कूटर/ ऑटो अथवा भारी वाहन जैसे विकल्प में से एक का चयन करना होगा।
यदि आप कार के विकल्प को क्लिक करते हैं तब फिर कार की कंपनी को ऑप्शन मे से चुनना होगा।
आपको कंपनी के विकल्प के चुनाव के पश्चात आवेदकर्ता को अपने राज्य के नाम को निर्धारित जगह पर फिल कर देना होगा। इसके साथ ही साथ आपको एक Dealers का आप्शन भी दिखाई देगा
Dealer को भरने के पश्चात आपको अपने कार से जुड़ी सारी जानकरियों को भरना होगा इसके पश्चात आपको कार का रजिस्ट्रेशन संख्या, इंजन और चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन की तारीख, ई-मेल आइडी और अपने मोबाइल नंबर की पुरी जानकारी दर्ज करनी पड़ेगी।
इसके पश्चात सभी जानकरियों को अपलोड कर देने के बाद आपके सामने वेबसाइट पर एक न्यू विंडो खुल कर आ जाएगी।
न्यू विंडों मे कार के मालिक का नाम और पता एवं अन्य आवश्यक जानकरियों को दर्ज करवाना होगा।
रेजिस्ट्रेशन मे आपको अपने वाहन की RC और अपना आईडी प्रूफ को भो अपलोड करना पड़ेगा। इन सभी जानकरियों को अपलोड कर देने के बाद में आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा आपको वो लिखना होगा। इसके बाद आपको अपने वाहन की बुकिंग का टाइम और डेट को फ़ार्म में भरना होगा । आखिर में आपको एक पेमेंट का आप्शन दिखाई देगा वाहा जाकर आपको पेमेंट करना होगा । इस प्रकार आपका रेजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा।
वाहन बनाने वाली कंपनियों को नंबर प्लेट के उपर अब तीसरा रेजिस्ट्रेशन मार्क भी बनाना आवश्यक होगा। गाड़ी में इस्तेमाल हो रहे ईंधन की जानकारी के लिए ही कलर कोडिंग करनी पड़ेगी। पुरानी वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से जारी किए हुए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटस् (High Security Registration Plates) को अब कंपनी के डीलर भी लगवा सकते हैं। इन नए नम्बर प्लेट्स के साथ अब छेड़छाड़ करना नामुमकिन होगा, क्योंकि ये क्रोमियम बेस्ड होते हैं। वहीं 1अक्टूबर से कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर्स (color-coded fuel stickers) के उपर भी ऐक्शन लिया जायेगा।